मनरेगा का विस्तारित स्वरूप: अब मजदूरों को मिलेगा 125 दिनों का रोजगार विकसित भारत ‘जी-राम जी’ योजना के तहत दायरा बढ़ाया गया

मनीष मिश्रा बरारी / कटिहार

बरारी प्रखंड के मनरेगा कार्यालय सभागार में कार्यक्रम पदाधिकारी (पीओ) श्यामदेव कुमार की अध्यक्षता में विशेष जागरूकता बैठक आयोजित की गई। बैठक में मनरेगा योजना के विस्तारित स्वरूप और उसके नए प्रावधानों की जानकारी पंचायत रोजगार सेवकों को दी गई।
पीओ श्यामदेव कुमार ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत ‘जी-राम जी’ योजना के रूप में विस्तारित स्वरूप में लागू किया जा रहा है। 1 अप्रैल से यह योजना नए प्रावधानों के साथ प्रभावी होगी।
उन्होंने जानकारी दी कि अब जॉब कार्ड धारकों को वर्ष में 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों का रोजगार गारंटी के तहत उपलब्ध कराया जाएगा। इसे मजदूरों के लिए बड़ी राहत बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि होगी।

निजी जमीन पर भी मिलेगा लाभ
पीओ ने बताया कि योजना के तहत अब आजीविका संवर्धन और निजी संपत्ति निर्माण को भी शामिल किया गया है। किसान अपनी निजी जमीन पर सरकारी सहायता से पौधरोपण और अन्य कार्य करा सकेंगे, जिससे भविष्य में उनकी आय बढ़ेगी और स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि प्रशासन निर्धारित समय पर रोजगार उपलब्ध कराने में विफल रहता है, तो संबंधित मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।

गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी जानकारी
बैठक का मुख्य उद्देश्य योजना में हुए बदलावों की जानकारी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना है, ताकि अधिक से अधिक जॉब कार्ड धारक इसका लाभ उठा सकें। पीओ ने सभी पंचायत रोजगार सेवकों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक गांव में जाकर लोगों को रोजगार के बढ़े हुए दिनों और नए प्रावधानों की जानकारी दें।
उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य केवल दिहाड़ी उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि गांवों में टिकाऊ और स्थायी संरचनाओं का निर्माण कर ग्रामीण आधारभूत संरचना को मजबूत करना है।
बैठक में पीओ श्यामदेव कुमार, पीटीए रणविजय सिंह, लेखापाल धनश्याम कुमार, पंचायत रोजगार सेवक राज कुमार साह, कृत्यानंद मंडल, चंदन कुमार, मो० अकबर अली, बबलू हेम्रम, अशोक कुमार, शकील अहमद, डॉ० कुंदन कुमार सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे।
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